मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधित अधिनियम 2025 प्रदेश में जमीन की लूट को बढ़ाएगा और किसान बर्बाद होंगे, इसे तत्काल वापस लिया जाए - सीटू
जैतहरी :- मध्य प्रदेश की विधानसभा में नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन अधिनियम 2025 विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इसके तहत भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके बदले सरकार उन्हें 50% भूमि विकसित कर लौटाएगी। इस तरह के प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं। एक ओर किसानों की शहादत के बाद संसद में वामपंथ के दबाव से बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर जमीन की लूट को सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। इससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता है वह भी नहीं मिल पाएगा। जमीन विकसित होकर कब मिलेगी नहीं मिलेगी या तो भविष्य के गर्भ में है।
सयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू जैतहरी के अध्यक्ष जुगुल किशोर राठौर ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधित अधिनियम 2025 में इस तरह के संशोधन प्रदेश में कृषि क्षेत्र को तबाह कर देगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। प्रदेश सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से किसान विरोधी और जन विरोधी है। यह भूमि की लूट को और ज्यादा बढ़ाएगा और भूमाफियाओं को संरक्षण भी प्रदान करेगा। उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की है । कामरेड जुगुल राठौर ने कहा है कि अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तो आगे आने वाले दिनों में मजदूर और किसान इसका विरोध करेंगे। सरकार इस अधिनियम को वापस नहीं लेगी तो आंदोलन और भी तेज किए जाएंगा। कामरेड जुगुल राठौर ने यह भी मांग की है कि मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 समग्र रूप से लागू किया जाए। जिससे जमीन की लूट को रोका जा सके और किसानों को समुचित मुआवजा और अन्य लाभ मिल सके ।