पुलिस चौकी फुनगा थाना भालूमाडा ने वाहन में क्रूरता से लदे मवेशी एवं पिकअप वाहन किया जप्त
भालूमाड़ा :- पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान के द्वारा जिला अनूपपुर में चलाए जा रहे अवैध पशु परिवहन पशु क्रूरता अभियान के तहत श्रीमान एसडीओपी महोदय कोतमा व श्रीमान थाना प्रभारी भालूमाड़ा संजय खलको के दिशा निर्देशन में अवैध रुप से पिकअप में ठूस तूस कर लोड कर ले जाने वाले आरोपियो पर कार्यवाही की गई है।
आज दिनांक 18.02.25 को जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान प्र0आर0 48 सुजीत सिंह चौकी फुनगा द्वारा Oबताया गया कि मुखबिर सूचना मिली है कि पिकअप वाहन क्रमांक MP18ZC1254 में भैंस पड़ा लोड कर अवैध रूप से परिवहन करते हुये धुरवासिन तरफ से फुनगा की ओर आ रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह को साथ लेकर ग्राम फुनगा पुलिस चौकी फुनगा के पास NH43 मैंन रोड़ पर नाका बंदी किया तभी कोतमा तरफ से एक पिकअप वाहन आते दिखा जिसे रोकने का प्रयास किया गया जो पुलिस को देखकर पिकअप वाहन चालक गाड़ी को वापस मोड़कर डिवाइडर के पास से भागने का प्रयास किया तभी पिकअप वाहन डिवाईडर से टकराने के कारण दाहिने तरफ का टायर फटने व गाड़ी का शीसा टूटने पर पिकअप वाहन चालक पिकअप खड़ा कर अंधेरे का लाभ लेकर मौके से भाग निकला जिनकी स्टाफ व गवाहों की मदद से पता तलाश किया जो नहीं मिले बाद पिकअप वाहन क्रमांक MP18ZC1254 को चेक करने पर वही पिकअप नंबर था जो मुखबिर द्वारा बताया गया था। पिकअप में 06 नग भैंसा (पड़वा) को कम जगह में ठूस ठूस कर क्रूरता पूर्वक लदे मिला पिकअप में मवेशियो को खाने के लिये चारा व पीने के लिये पानी की कोई व्यवस्था नही थी। पिकअप में मवेशियों के पैरो को रस्सी से बांधकर पिकअप के ऊपर बाड़ी में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा गया है। पिकअप मे लदे मवेशियो को गवाहों के समक्ष चौकी परिसर में लाकर पिकअप से मवेशी उतरवाकर चालक मोहम्मद कलाम निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार एवं वाहन मालिक व मवेशी मालिक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधि. की धारा 11(घ), म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,6 (क),9,10,11 एवं माल वाहक में मवेशियो का परिवहन करने से धारा 66/192A एमव्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक राघव बागरी, प्र० आर 48 सुजीत सिंह, आर 217 प्रवीण भगत, आर. 345 राकेश कनासे, आर. 348 बीरसिंह पाल शामिल रहे।