देर रात तेज आवाज में डी.जे. बजाए जाने पर कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज : डी. जे. साऊण्ड सिस्टम मय वाहन किया गया जप्त publicpravakta.com


देर रात तेज आवाज में डी.जे. बजाए जाने पर कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज :  डी. जे. साऊण्ड  सिस्टम मय वाहन किया गया जप्त


अनूपपुर :- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर हर्षल पंचोली द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी आदि की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर दिनांक 18 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के नियम 10 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 958/आरडीएम/ध्वनि/प्रदूषण /नियंत्रण /2025 अनूपपुर के द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसमें किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानो का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउड स्पीकर/डी.जे. का प्रयोग करते पाये जाने पर विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सक्षम अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लिये जाने के उपरांत ही रात्रि 10.00 बजे के पूर्व ध्वनि मानको के प्रावधानो का पालन करते हुए केवल दो साउण्ड सिस्टम प्रयोग की अनुमति होगी।


 *पुलिस थाना में बैठक एवं निषेधाज्ञा का प्रचार प्रसार*

 

 पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के निर्देशन में उक्त निषेधाज्ञा का पालन कराये जाने हेतु गुरुवार को तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी अनूपपुर श्री अनुपम पाण्डेय एवं टी.आई. कोतवाली अनूपपुर अरविन्द जैन के द्वारा अनूपपुर नगर के समस्त मैरिज गार्डन संचालक एवं साउण्ड सर्विस संचालको की बैठक का आयोजन किया जाकर सभी को बोर्ड परीक्षाओ के मद्देनजर उक्त निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु बताया जाकर मीडिया में उक्त निषेधाज्ञा का पर्याप्त प्रचार प्रसार भी पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। साथ ही पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा रोजाना रात्रि 10.00 बजे के बाद नगर में विभिन्न मेरिज गार्डन एवं आयोजन स्थलो को भ्रमण कर चेकिंग भी की जा रही है।


 *देर रात तेज आवाज में डीजे बजाते पाए जाने पर एफ. आई. आर.एवं जप्ती


शनिवार की देर रात्रि करीब 12:30 बजे बस्ती रोड अनूपपुर में अनीता मण्डपम मेरिज हाल के सामने  सडक पर लगी बारात में बहुत तेज आवाज में डी.जे. बजाने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देशन में टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन, सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिहं, आरक्षक अमित यादव एवं गिरीश चौहान के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई जो रात्रि 12:30  बजे जिला शहडोल के जयसिंहनगर के सांई डी.जे. के द्वारा लोडिंग पिक अप गाड़ी में 05 बड़े  - बड़े साऊण्ड बाक्स, डी.जे. मिक्सर  मशीन एवं एम्पलीफायर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाते हुए पाया गया जो मौके पर पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार कर डी.जे. से लोड पिकअप वाहन क्रमांक MP18GA5736 के चालक सुधीर प्यासी निवासी जयसिंहनगर जिला शङडोल से पिकअप वाहन में लोड 05 बड़े बड़े साऊण्ड बाक्स , डी.जे. मिक्सर मशीन, एम्पलीफायर एवं जनरेटर को जप्त किया जाकर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में एफ.आई.आर. की जाकर वाहन चालक सुधीर प्यासी  पिता ओमकार प्यासी निवासी जयसिंहनगर जिला शहडोल एवं सांई डी. जे. जयसिंहनगर शहडोल के संचालक किशन सोनी पिता ललुआ सोनी निवासी जयसिंहनगर शहडोल को गिरफ्तार किया जाकर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।


 *पुलिस एवं प्रशासन की पुनः अपील*

  

पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पुनः सभी मैरिज गार्डन संचालको एवं डी.जे. साउण्ड सर्विस एवं विवाह आदि कार्यक्रम के आयोजकगणो से सख्त अपील की गई है कि बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न करें जिससे कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र, छात्राओं को परीक्षा के लिए अध्ययन कार्य में बाधा न हों। छात्र  - छात्रायें डी.जे. के शोर शराब से परेशान न हो एवं व्यवधान रहित पढाई कर सुबह समय पर परीक्षा दे सकें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय अनूपपुर द्वारा जारी निषेधाज्ञा का पालन न किये जाने पर संबंधित डी.जे. साउण्ड सर्विस संचालक एवं मैरिज गार्डन संचालक तथा आयोजनकर्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. कर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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