जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री को रोकने हेतु कलेक्टर ने किया उड़नदस्ता दल का गठन
अनूपपुर :- अवैध रूप से धान का परिवहन किए जाने वाले वाहनों की जांच एवं रोकथाम हेतु जिले में स्थापित चेक पोस्ट का आदेश निरस्त करते हुए म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 23 (1) (एक) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनूपपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में कृषि उपज धान के अवैध कारोबार के विरुद्ध मंडी अधिनियम में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने एवं धान उपार्जन वर्ष 2024-25 में अवैध रूप से जिले में राज्य के बाहर से आने वाले धान एवं जिले से बाहर जाने वाले धान की अवैध खरीदी-बिक्री को रोकने हेतु कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने उड़नदस्ता दल का गठन किया है। गठित दल में कृषि उपज मंडी समिति कोतमा के सहायक उप निरीक्षक श्री इन्द्रपाल सिंह मो.नं. 9926399130, कृषि उपज मंडी समिति कोतमा के सहायक उप निरीक्षक श्री शरद सिंह मो.नं. 7049242471, कृषि उपज मंडी समिति अनूपपुर के सहायक उप निरीक्षक श्री संजय यादव मो.नं. 7067738357, कृषि उपज मंडी समिति अनूपपुर के सहायक उप निरीक्षक श्री प्रभात सिंह गोंड़ मो.नं. 9893900977 तथा कृषि उपज मंडी समिति जैतहरी के सहायक उप निरीक्षक श्री बीरेन्द्र सिंह कंवर मो.नं. 7828420477 की ड्यिूटी लगाई गई है।