नवरात्रि एवं दशहरा उत्सव के दौरान जिला मुख्यालय में भारी वाहनों के प्रवेश के समय मे किया गया बदलाव
अनूपपुर :- दिनांक 7/10/24 से 12/10/24 तक नवरात्रि एवं दशहरा उत्सव के दौरान आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भारी वाहनों के लिए नो एंट्री समय में परिवर्तन किया गया, जिला मुख्यालय अनूपपुर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 11:00 तक प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यालयीन आदेश क्रमांक - 2291 / आरडीएम / नो एण्ट्री / 2024 दिनांक 06 जून 2024 द्वारा जिला अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गो पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
दिनांक 03/10/2024 से नवरात्रि प्रारंभ है तथा दिनांक 12/10/2024 को दशहरा त्यौहार की अवधि तक अत्यधिक श्रद्धालु दुर्गा पण्डालों में रात्रि को दर्शन आदि के लिए निकलते हैं, जिससे शहर में अत्यधिक संख्या में लोगों का आवागमन देर रात्रि तक बना रहता है।
अतः नवरात्रि एवं दशहरा त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 07/10/2024 से दिनांक 12/10 /2024 तक जिला मुख्यालय अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। दिनांक 13/10 /2024 से कार्यायीन आदेश क्रमांक - 2291/
आरडीएम / नो एण्ट्री / 2024 दिनांक 06 जून 2024 द्वारा जारी प्रतिबंधक आदेश का समय प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक यथावत् रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर एवं जिला यातायात प्रभारी अनूपपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।