शिक्षका एवं प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका 39 दिनों तक विद्यालय से रही चिकित्सा अवकाश में लेकिन छात्रावास में रही उपस्थित, कलेक्टर ने किया निलंबित publicpravakta.com


शिक्षका एवं प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका 39 दिनों तक विद्यालय से रही चिकित्सा अवकाश में लेकिन छात्रावास में रही उपस्थित, कलेक्टर ने किया निलंबित


अनूपपुर :-  कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिवनी की माध्यमिक शिक्षक एवं प्रभारी अधीक्षिका कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास जैतहरी श्रीमती सुनीता यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि प्रभारी अधीक्षिका कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिवनी की माध्यमिक शिक्षक श्रीमती सुनीता यादव के विरुद्ध विद्यालय से अनुपस्थित रहने, छात्रों को छात्रवृत्ति राशि भुगतान न किए जाने, खाद्यान्न एवं स्टॉक पंजी संधारित नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी अनूपपुर से कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती सुनीता यादव माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिवनी 16 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक चिकित्सा अवकाश में रही है, जबकि छात्रावास की उपस्थिति पंजी में माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर दिनांक 25 सितंबर 2024 तक उपस्थिति पाई गई, जो अनियमितता की श्रेणी में आता है। श्रीमती सुनीता यादव माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिवनी एवं प्रभारी अधीक्षिका कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास जैतहरी के विरुद्ध विद्यालय में अनुपस्थित रहने, छात्रों को छात्रवृत्ति राशि भुगतान न किए जाने, खाद्यान्न एवं स्टॉक पंजी संधारित नहीं किए जाने की शिकायत प्रमाणित पाई गई। जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के फलस्वरुप कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्रीमती सुनीता यादव माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिवनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी अनूपपुर नियत किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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