शिक्षक शिवविशाल नामदेव को सहायक आयुक्त ने किया निलंबित
अनूपपुर :- जिले के अनूपपुर विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय सैतिनचुआ के प्राथमिक शिक्षक श्री शिवविशाल नामदेव के विरूद्ध दर्ज एफआईआर क्रमांक 294/2024 दिनांक 04.09.2024 धारा 74, 75 (1) (i), 75 (1) (iii), 76, 351 (2) बी.एन.एस. एवं 7, 8, 9 (सी.) (एल) (एम) 10, 11, 12 पास्को एक्ट 3 (1) (i), 3 (2) व्ही.ए. एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध कायम कर रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। प्राथमिक शिक्षक श्री शिवविशाल नामदेव का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दण्डनीय है। जिस पर जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर की सहायक आयुक्त सुश्री सरिता नायक ने श्री शिवविशाल नामदेव, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय सैतिनचुआ संकुल केन्द्र शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलगा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।