भालूमाड़ा पुलिस ने नाबालिक किशोरी को हैदराबाद से किया दस्तयाब
अनूपपुर/भालूमाड़ा :- दिनांक 29/08/2024 को फरियादी किशोरी बालिका के मां के द्वारा थाना भालूमाडा में किसी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला कर ले जाने की रिपोर्ट की, जिससे थाना भालूमाडा में अपराध क्रमांक 322/ 24 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध कायम कर बालिका की तलाश की गई । आज दिनांक 02/09/24 को नाबालिक किशोरी को हैदराबाद से दस्तयाब किया गया एवं पूछताछ पर बताई कि भालूमाडा में रहने वाले रेहान खान पिता शैरुद्दीन उम्र 22 साल नि. भालूमाडा के द्वारा किशोरी बालिका से शादी करने के लिए हैदराबाद ले जाना बताई । किशोरी बालिका के बयान के आधार पर धारा 96 बी.एन.एस. एवं 3(2)v एस.सी. एस.टी. एक्ट की इजाफा किया जाकर आरोपी रेहान खान को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा ।
इस उल्लेखनीय कार्य में ए.एस.आई.विनोद द्विवेदी, ए एस आई किरण मिश्रा और आरक्षक संजय वर्मा और सायबर सेल अनूपपुर में प्र.आर. राजेन्द्र सिंह की विशेष भूमिका रही ।