थाना कोतवाली अनूपपुर परिसर में शांति समिति के बैठक का हुआ आयोजन publicpravakta.com


थाना कोतवाली अनूपपुर परिसर में शांति समिति के बैठक का हुआ आयोजन



 अनूपपुर :- मंगलवार की शाम  थाना कोतवाली परिसर में एस.डी. एम.महोदय अनूपपपुर दीपशिखा भगत , एस. डी.ओ. पी महोदय सुमित केरकेट्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड महोदय जे. पी. उइके  , टी. आई.कोतवाली अरविंद जैन,  यातायात थाना प्रभारी ज्योति दुबे,  नगर पालिका अनूपपुर से डी एन मिश्रा  , विद्युत विभाग के जे. ई. मनीष जोशी, नगर के जनप्रतिनिधिगण, गणेश प्रतिमाओं के आयोजक गण, मिलाद उन नबी आयोजकगण,  डी.जे. एवं साउंड सर्विस प्रतिष्ठान एवं मीडिया बन्धुओं की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।



     शांति समिति की बैठक में आगामी त्यौहार 07 सितम्बर 2024 से 17 सितंबर 2024  ‘‘गणेश उत्सव’’ एवं 16 सितम्बर 2024 ‘‘मिलाद-उन-नवी’’ के दौरान  शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए आमंत्रित नागरिक गणों से परिचर्चा की जाकर सुझाव प्राप्त किए गए । प्रशासन एवं पुलिस की ओर से निर्देश दिए गए की  मूर्ति एवं पण्डाल का आकार नियत परिमाप से अधिक न हो, इकोफ्रेन्डली मूर्तियां स्थापित की जायें।  मूर्ति स्थापना का स्थल किसी भी प्रकार से विवादित न हो। यदि किसी नवीन स्थल पर मूर्ति स्थापित हो तो इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाये। मूर्ति स्थापना सुरक्षित स्थान पर की जाये। पण्डाल के उपर सई टेन्शन वायर, जीर्ण-शीर्ण भवन, बड़े वृक्ष तथा कोई टॉवर बिजली के खम्बे इत्यादि न हो। वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए पण्डाल वाटर-पूफ बनाये जायें।पण्डाल में बिजली की व्यवस्था अस्थाई मीटर लेकर की जाये।पण्डाल के सामने महिलाओं एंव पुरुषों के दर्शन की पृथक-पृथक व्यवस्था रहे।ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाये।हर प्रतिमा स्थापना स्थल पर स्वयं सेवकों की नियुक्ति संबंधित समिति द्वारा की जाये एवं रात्रि में पण्डाल तथा मूर्ति की सुरक्षा हेतु स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाई जाये। जबरदस्ती चंदा वसूली न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। पण्डाल सुरक्षित रूप से मजबूती के साथ लगाया जाये, जिनमें बिजली की वायरिंग तथा अन्य फिटिंग सुरक्षित रूप से की जाये। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अशोभनीय फिल्मी गीत न बजाया जाये।विसर्जन स्थल पर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के समस्त इन्तजाम सुनिश्चित करें। एन.जी.टी. के नियम अनुसार नदी एवं तालाब में विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा एवं नगर पालिका स्थानीय प्रशासन द्वारा पृथक से विसर्जन कुंड का व्यवस्था की जाएगी

         शांति समिति की बैठक में सभी के द्वारा आगामी पर्वों को शांतिपूर्वक नियमों का पालन करते हुए मनाए जाने हेतु  निर्णय लिया गया है।

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