शैक्षणिक वाहनों में विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक-कलेक्टर publicpravakta.com


शैक्षणिक वाहनों में विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक-कलेक्टर 


सुरक्षित परिवहन के पैरामीटर से अवगत कराने आयोजित की जाए वर्कशॉप-कलेक्टर 


सड़क सुरक्षा और स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता-पुलिस अधीक्षक 


स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक संस्था प्रमुखों की आयोजित की गई बैठक

 

अनूपपुर :-  स्कूली विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु शैक्षणिक वाहनों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक है। शैक्षणिक वाहनों हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, उसका अनुपालन जिले के शैक्षणिक संस्थानों के संचालक/प्राचार्य सुनिश्चित करें। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के परिप्रेक्ष्य में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए दिए। 


बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मोतीउर्र रहमान, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम, सहायक संचालक शिक्षा सहित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य व संचालक, यातायात प्रभारी श्रीमती ज्योति दुबे, नगर निरीक्षक पुलिस अनूपपुर श्री अरविन्द जैन सहित सर्व संबंधित उपस्थित थे।      


बैठक में कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने स्कूलों के प्राचार्यों को विद्यार्थियों के परिवहन करने वाले वाहनों की लिस्टिंग करने तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करने तथा इस संबंध में कार्यशाला आयोजित कर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों से अवगत कराकर उसके पालना के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं/पालकों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य के संबंध में संबंधितों को कार्यशाला के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि स्कूली बच्चों का परिवहन संवेदनशील रहता है। तेज गति से चलने वाले वाहनों में दुर्घटना की संभावना रहती है। बच्चों की जान-माल की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। छोटे वाहनों पर भी सुरक्षा के पूरे प्रबंध होने चाहिए। कलेक्टर ने जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों/निजी वाहन मालिकों को सुरक्षा के पैरामीटर के अनुरूप दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों से चेकलिस्ट अनुसार मासिक रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। 


बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मोतीउर्र रहमान ने स्कूली वाहनों में बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक स्कूली वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सुविधाओं के संबंध में जारी गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने जारी गाइडलाइन के पैरामीटर का शत्-प्रतिशत् पालन सुनिश्चित करने, विद्यालय में बच्चों के आवागमन हेतु संलग्न स्कूली वाहनों या अनुबंधित वाहनों में जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूली वाहन का रंग पीला होने तथा वाहन के दाहिने बाएं मध्य में नीले रंग से स्कूल का नाम लिखा होने, स्कूली वाहन के आगे और पीछे ‘‘स्कूल बस/स्कूल वेन’’ लिखे होने, यदि वाहन अनुबंधित है, तो उक्त वाहन पर ‘‘ऑन स्कूल ड्यिूटी’’ लिखे होने, स्कूल बसों में गति नियंत्रण यंत्र (एसएलडी) लगे होने, खिड़कियों पर हॉरिजेन्टल ग्रिल की अनिवार्यता के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि स्कूल बस वेन में अग्निशमन यंत्र की सुविधा, स्कूल का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए। स्कूल बस के ताले ठीक स्थिति में होने चाहिए तथा प्रवेश एवं निर्गम हेतु पृथक-पृथक दरवाजे होने चाहिए। स्कूल बस में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा लगे होने के साथ ही चालू स्थिति में होने चाहिए। वाहन की गति सीमा 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो, स्कूल बस में शिक्षित/प्रशिक्षित परिचालक होना चाहिए। स्कूल वाहन चालक के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। वाहन चालक/स्कूल के ग्रुप डी केटेगरी के कर्मचारियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस में एक प्रशिक्षित कन्डक्टर होना चाहिए। यदि छात्राएं सफर करती हों तो महिला कन्डक्टर या शिक्षक उपस्थित होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री मोतीउर्र रहमान ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीव्ही लगवाए जांए तथा कम से कम तीन माह का बैकअप का संधारण किया जाए। जिससे किसी तरह की घटना होने पर सीसीटीव्ही फुटेज का साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एवं स्कूली विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन के लिए सार्थक प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे।

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