फुनगा पुलिस ने क्रूरता से लादकर ले जा रहे मवेशियों से भरे 3 वाहनों को पकड़ा 07 आरोपियो पर पशु क्रूरता अधिनियम का मामला किया पंजीबद्ध publicpravakta.com


फुनगा पुलिस ने क्रूरता से लादकर ले जा रहे मवेशियों से भरे 3 वाहनों को पकड़ा,  07 आरोपियो पर पशु क्रूरता अधिनियम का मामला किया पंजीबद्ध



अनूपपुर/फुनगा :- आज दिनांक 13.09.24 को जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक MP18ZD1345, पिकअप वाहन क्रमांक MP18ZC7454  , पिकअप वाहन सोल्ड मे कम जगह में ठूस- ठूस कर भैंस पडा लपटा के जंगल से लोड कर ब्यौहारी ले जाए जा रहे हैं, की सूचना पर हमराह स्टाफ आर 345 राकेश कनासे , आर. 348 वीर सिंह पाल  के कोलमी रोड तिराहा के पास नाकाबंदी कर धुरवासिन तरफ से बारी बारी से आती हुई पिकअप वाहन MP18ZD1345, MP18ZC7454  व सोल्ड दिखे जिसे हिकमत अमली से रोकवाया गया जो तीनों चालक को उतारकर नाम पता पूछे जाने पर अपना अपना नाम मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद रजा मुसलमान उम्र 27 साल निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार , सत्यनारायण द्विवेदी पिता त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 40 साल निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर , अनुराग गौतम पिता लक्ष्मण गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी बरगवां चौकी केशवाही थाना बुढ़ार  जिला शहडोल (म0प्र0) का होना बताए तथा उक्त मवेशियों को आरोपी मोहित सिंह निवासी बुढ़ार , आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यौहारी के कहने पर परिवहन करना एंव मवेशियो को व्यापारी अर्जुन राठौर निवासी ग्राम लपटा ने लोड कराया था । पिकअप वाहन MP18ZD1345, MP18ZC7454  व सोल्ड में लोड मवेशियो के  सीगो, पैरों को रस्सी से बांधकर पिकअप के ऊपर बॉडी मे क्रूरता पूर्वक बांधकर ठूस ठूस कर लादा गया था । मामले में वाहन मालिकों पीरुद्दीन पिता सरफुद्दीन निवासी आमडीह, शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध  किया गया है ।

प्रकरण में कुल 07 आरोपी 1. मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद रजा मुसलमान उम्र 27 साल निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार , 2. सत्यनारायण द्विवेदी पिता त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 40 साल निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर , 3. अनुराग गौतम पिता लक्ष्मण गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी बरगवां चौकी केशवाही थाना बुढ़ार  जिला शहडोल (म0प्र0) 4. आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यौहारी 5. मोहित सिंह निवासी बुढ़ार  6. पीरुद्दीन पिता सरफुद्दीन निवासी आमडीह, 7. शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध पशु क्रूरता अधि. की धारा 11(घ), म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,6(क),9,10,11 एव रजिस्टेशन शर्तो का उल्लंघन माल वाहक मे मवेशियो का परिवहन करने से धारा 66/192A एम व्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से *अपराध क्रमांक 333/2024, 334/2024, 335/2024* पंजीबद्ध कर विवेचना मे ले लिया गया है शेष बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है ।

उक्त कार्यवाही में- चौकी प्रभारी फुनगा उप निरीक्षक सुमित कौशिक, प्रआर. 88 उमेश केवट, आर 345 राकेश कनासे , 348 वीरसिंह पाल शामिल रहे ।

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