17 सितंबर को नगर क्षेत्र अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक भारी वाहनों का प्रवेश रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित publicpravakta.com


17 सितंबर को नगर क्षेत्र अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक भारी वाहनों का प्रवेश रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित 


अनूपपुर :- 17 सितंबर को श्री गणेश जी के प्रतिमाओ के विषर्जन में सुरक्षा की दृस्टि से अनूपपुर कलेक्टर द्वारा सुबह 6 बजे रात्रि 12 बजे तक  नगर क्षेत्र अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया गया है ।


उक्त आदेश में कहा गया है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला अनूपपुर में दिनांक 07/09/2024 से श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की जा रही है। दिनांक 17/09/2024 को श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन नगर पालिका अनूपपुर द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जावेगा। उक्त विसर्जन यात्रा के दौरान नगर अनूपपुर अन्तर्गत अत्यधिक संख्या में श्रृद्धालु एवं विसर्जन से सम्बन्धित वाहन एकत्रित होगें ।

2/ कार्यालयीन आदेश क्रमांक - 2291 / आरडीएम / नो एण्ट्री / 2024 दिनांक 06 जून 2024 के द्वारा अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गो पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।

अतः श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के विर्सजन यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से नगर क्षेत्र अनूपपुर में दिनांक 17/09/2024 को (एक दिवस ) 06 चक्के या 06 चक्के से

अधिक भारी वाहनों का प्रवेश रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए।

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