कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी राजेंद्र सिंह परस्ते को किया गया निलंबित publicpravakta.com


कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी राजेंद्र सिंह परस्ते को किया गया निलंबित 


अनूपपुर :- कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर श्रीमती दीपशिखा भगत ने ग्राम पटनाकला के पटवारी राजेंद्र सिंह परस्ते को निलंबित किया है।   


    गौरतलब है कि कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा 28 अगस्त 2024 को ग्राम पटना कला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित पटवारी राजेंद्र सिंह परस्ते से शासन द्वारा संचालित नक्शा तरमीम एवं ई-केवाईसी कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी चाही गई। श्री परस्ते द्वारा किसी प्रकार का समाधान कारक जवाब पेश नहीं किया गया एवं उपस्थित ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया कि लगभग दो माह से पटवारी ग्राम के भ्रमण करने नहीं आए हैं। पटवारी को ईकेवाईसी एवं नक्शा तरमीम का उनके क्षेत्र में क्या निर्धारित लक्ष्य है एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कितनी तरमीम एवं ई केवाईसी का कार्य आज दिनांक तक पूर्ण किया गया है, इसके संबंध में पटवारी राजेंद्र सिंह परस्ते द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। पटवारी का उक्त कृत्य शासकीय कार्य में स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का परिचायक है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर के मौखिक निर्देशानुसार, भ्रमण मे पायी गई कमियों के फलस्वरूप सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के 9-2 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री परस्ते का मुख्यालय तहसील कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है। श्री परस्ते को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री परस्ते के निलंबन अवधि के दौरान ग्राम पटनाकला एवं देवहरा के हल्के का प्रभार पटवारी श्रीमती शालिनी ठाकुर को अपने हल्के के वर्तमान दायित्वों के साथ सौंपा गया है।

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