अनूपपुर :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.सी.गुप्ता अनूपपुर की न्यायालय ने महिला पुलिस थाना अनूपपुर के अपराध की धारा 376(2)आई, 376(घ) भादवि के दो अरोपी 46 वर्षीय लखन पुत्र रंजीत यादव और पूरनलाल पुत्र 34 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा दोनों निवासी ग्राम बरबसपुर थाना कोतवाली, अनूपपुर को धारा 376(घ) के अपराध पर आजीवन कारावास जो शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए होगा। इसके साथ ही 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई।
प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 18 मार्च 2023 की फरियादिया की मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्री पीडिता घर आई तो उसके बाल बिखरे हुए थे कपडे अस्त-व्यस्थ थे। पीडिता से पूछने पर उसने बताया कि लखन यादव व पूरन कुशवाहा ने (पीडिता मामा बोलती थी) शराब पिलाई और दोनों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसकी शिकायत पीडिता की मां द्वारा थाना में की गई। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात कोतवाली पुलिस ने पीडिता का मेडीकल करा और कथन लेखबद्व किया। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक व दस्तावजी सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन कर जप्त प्रदर्शो को डीएनए परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा गया। जिसके परिणाम धनात्मुक आए जिससे आरोपी द्वारा अपराध प्रमाणित पाए जाने की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्य से हुई।
प्रकरण की गंभीरता पर जिला दण्डाधिकारी की अध्य्क्षता में आयोजित कमेटी द्वारा प्रकरण को जघंन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी मे रख प्रकरण की सतत मानीटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जहां न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तु्त समस्त दस्ताावेज व साक्ष्यों को अभिलेख देखने और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने सजा सुनाई।