अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए वाहन को अमरकंटक पुलिस ने पकड़ा publicpravakta.com


अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए वाहन को अमरकंटक पुलिस ने पकड़ा


छत्तीसगढ़ सीमा दुर्गाधारा मार्ग से बिना रॉयल्टी के धरे गए तीन गाडियां 


 श्रवण उपाध्याय


 अमरकंटक :- मां नर्मदा जी की उद्गम स्थली / पवित्र नगरी अमरकंटक में रोजाना निर्माण हो रहे घर , मकान , दुकान और ठेके के कार्य बड़ी तादात में लंबे समय से चलते आ रहे है । अमरकंटक क्षेत्र के चारो तरफ यह जंगल से घिरा हुआ है । इन जंगलों से अवैध रूप से भारी मात्रा में उत्खनन का कार्य जारी रहता है । अमरकंटक से छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुआ है जिसमे मुख्य तौर पर दुर्गाधारा मार्ग सबसे सरल और सस्ता परिवहन मार्ग पड़ता है । 

इसी मार्ग से चोरी छिपे तरीके से बिना रॉयल्टी के अवैध रेत की सप्लाई अमरकंटक क्षेत्र में लगातार जारी रहता है । इसी फिराक में वाहन मालिक रात की अंधियारी में रेत पहुंचाने का कार्य बड़ी बारीकी से करते आ रहे थे । इससे पहले भी कई बार अवैध रेत सप्लायर माफियों को पुलिस विभाग ने सबक सिखाया है लेकिन अवैध रूप से कार्य करने वालो पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है । 

इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 13- 05-2024 को अमरकंटक थाना प्रभारी की रात्रि कस्बा गस्त दल को गुप्त मुखबिर से सूचना मिली की दुर्गाधारा मार्ग से एक डम्फर रेत लोड कर अमरकंटक की ओर आ रहा है । सूचना प्राप्त होते ही अमरकंटक थाना प्रभारी कलीराम परते , उनि. बी.एल. गौलिया , प्र आर संजीव त्रिपाठी , आर अमलेश बघेल , अंकित रघुवंशी , पंकज निरंकार के गवहोन ने तुरंत मोर्चे पर डट गए और दुर्गाधारा मार्ग से आ रहा वाहन को धरमपानी तिराहा जैन मंदिर मार्ग पर नाकाबंदी कर धर दबोचा । एक कत्थे रंग का रेत से भरा डम्फर जिसका नंबर MP 65 GA 1545 को रुकवाकर चालक से सारी पूंछ पड़ताल की गई । चालक ने अपना नाम संतोष सिंह मरकाम पिता धनसिंह मरकाम उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड 03 बाराती अमरकंटक बताया और वाहन मालिक का उसने नाम बताया ओम पांडेय । चालक से रेत की रॉयल्टी पूछा गया तो उसने कहा नहीं है । जिस पर उस वाहन को लेकर थाना अमरकंटक लाया गया जन्हा अप. क्र.117/2024 धारा 379 , 414 ताहि. व खनिज  अधि. की धारा 4,21 कायम किया गया जिसकी रेत की कीमत 4500 रुपए आंकी गई । 


इसी तरह दिनांक 16-05-2024 को अपराध विवेचना व वारंटी पता तलास के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त होते ही दुर्गाधारा रास्ते अमरकंटक तरफ आ रहे रेत से लोड एक डंफर को थाना प्रभारी अमरकंटक कलीराम परते , उनि. बी एल गौलिया , प्र.आर. संजीव त्रिपाठी , प्रवीण कुजूर , आर. कमलेश बघेल , पंकज निरंकार के गवहोन ने धरमपानी तिराहा जैन मंदिर रोड़ पर नाकाबंदी कर पकड़ लिया । पीले रंग का डंफर रेत भरकर लाया जा रहा था जिसका जांच किया गया । डंफर नंबर MP 65 ZB 4325 चालक का नाम ओम नारायण पाण्डेय उम्र 32 वर्ष निवासी दामगढ़ जोहिला बांध थाना अमरकंटक बताया । वाहन मालिक का नाम पूंछा गया तो उन्होंने कहा हम स्वयं है । रेत की रॉयल्टी पूंछा गया तो नही होना बताया । जिस पर वाहन को थाना लाया गया और अप. क्र. 118/2024 धारा 379 , 414 ताहि. व खनिज अधि. की धारा 4,21 कायम किया गया । वन्हि लोड रेत की अनुमानित कीमत 4500 रुपए बताया गया ।


अगले कुछ दिवस बाद एक और ट्रैक्टर से अवैध तरीके बिना रॉयल्टी के रेत लोड लेकर अमरकंटक में लाया जा रहा था ।  दिनांक 20-05-2024 को उसी रास्ते दुर्गाधारा होते हुए धरमपानी मार्ग से एक ट्रैक्टर रेत लोड कर आ रहा था । इसका भी गुप्त सूचना प्राप्त होते ही थाना अमरकंटक की टीम ने जैन मंदिर रोड़ पर नाका बंदी कर रेत से भरा ट्रैक्टर को धर दबोचा । नीले आसमानी रंग का बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया । चालक ने अपना नाम अभिषेक सोनवानी उम्र 18 वर्ष निवासी पकारिया थाना गौरेला पेंड्रा मरवाही ( छत्तीसगढ़) बताया । ट्रैक्टर वाहन मालिक का नाम पूछा गया तो चालक ने बताया की गोलू उर्फ विजय यादव है । रॉयल्टी पूंछने पर कहा की नही है । ट्रैक्टर को थाना लाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए अप. क्र. 122/2024 धारा 379 , 414 ताहि. व खनिज अधि. की धारा 4,21 कायम किया गया । ट्रैक्टर में लोड रेत की कीमत 3000 रुपए बताया गया ।

अमरकंटक थाना प्रभारी ने बताया की अलग अलग दिवस प्राप्त मुखबिर की सूचना पर बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन किया जा रहा था जिनकी नाका बंदी कर जांच पड़ताल की गई तो अवैध रूप से रेत लाकर अमरकंटक में दिया जा रहा था । इन वाहनों , ट्रैक्टर को थाना में खड़ा किया गया और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ।

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