कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता है प्राधिकरण - मोनिका आध्या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण publicpravakta.com


कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता है प्राधिकरण - मोनिका आध्या  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 


11 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायाधीश मोनिका आध्या ने दी पत्रकारों को जानकारी


अनूपपुर  :-  जिला मुख्यालय में नव नियुक्त जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोनिका आध्या ने शनिवार को पत्रकारो से चर्चा करते 11 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों के संबंध एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं,कार्य प्रणाली के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आयुष सोनी उपस्थित रहें।


जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा मोनिका आध्या ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य करता है। जन उपयोगी लोक अदालत से भी मुख्य- मुख्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी भी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। लोक अदालत के माध्यम से किसी प्रकरण का निराकरण होने की स्थिति में न्याय शुल्क लौटाने का प्रवधान भी है। इससे पक्षकारों का न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल जाती है। बिजली विभाग, नगर पालिका, टेलीफोन इत्यादि भी लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट का प्रवधान करते हैं। निकाय भी बकाया करो में अधिभार पर शत प्रतिशत तक छूट भी देता है। उन्होंने पत्रकारों से ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत एवं जन उपयोगी अदालत का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध भी किया।

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