गांजा प्रकरण मे हाईकोर्ट द्वारा विशेष न्यायालय की सजा को किया गया निरस्त
संतोष चौरसिया
अनूपपुर :- दिनांक 4 जुलाई 21 को एक कार से 86 किलो 520 ग्राम गांजा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल पर पकड़ा गया जिस कर पर विनय प्रजापति और अन्य तीन लोगों को पुलिस द्वारा एनडीपीएस (NDPS) की धारा 20 B में पेश किया गया दिनांक 23 अगस्त 23 को विशेष न्यायालय शहडोल द्वारा विनय प्रजापति एवं अन्य तीन को जुर्माने की राशि 100000 एवम 12 साल की सजा सुनाई गई थी । दिनांक 18 मार्च 24 को जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पांडे द्वारा विनय प्रजापति की पैरवी करते हुए विशेष न्यायालय शहडोल की सजा को एवम पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई , डबल बेंच के न्यायाधिपति के सुजाय पॉल एवं विवेक जैन द्वारा मामले कि सुनवाई करते हुए उक्त मामले में आरोपी विनय प्रजापति को विशेष न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर दिया गया ।