कदमसरा में हुई दोहरी हत्या का आरोपी गिरफ्तार
अनूपपुर :- शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री डी.सी. सागर ने कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए घटना क्रम की जानकारी देते हुए कहा कि समाज में मानवीय मूल्य का रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्राम कदमसरा में घटित घटना हृदय विदारक है। घटना क्रूरतापूर्वक व झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृष्य में मानव के अन्दर मानवता का विलुप्त होना चिन्ताजनक है। उन्होंने कहा कि टीम वर्क के कारण कदमसरा गांव के दोहरी हत्या के आरोपी को 24 घण्टे में गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उन्होंने ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए समाज को सजग रहकर घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि आरोपी की पतासाजी में पुलिस टीम को ग्रामीणों से भी मदद प्राप्त हुई। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवकुमार सिंह, एसडीओपी श्री सुमित केरकेट्टा सहित पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे। जिन्होंने घटना के संबंध में आवश्यक तथ्यों से प्रेस को अवगत कराया।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन श्री डी सी. सागर ने बताया कि उपरोक्त घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन श्री डी सी. सागर पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज सुश्री सविता सोहाने, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री जितेन्द्र सिंह पंवार, अलि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री शिवकुमार सिंह एवं एसडीओपी अनूपपुर श्री सुमित केरकेट्टा घटना स्थल पर पहुँचे। अति० पुलिस महानिदेशक श्री सागर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर पुलिस अधीक्षक एवं अनुसंधान टीम को अपराध में फोरेंसिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसधान करने के निर्देश दिये गये। साथ ही अनुसंधान में परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं पी.एम. रिपोर्ट का विश्लेषण कर अनुसंधान में शामिल करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा एफ एस एल अधिकारी फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, पुलिस डॉग मय हॅडलर सहित तीन थानों का पुलिस बल सर्चिग, अनुसंधान में सहायता हेतु लगाया गया।
अपराध क्रमांक 138/2024 में नाबालिग बालिका, आयु लगभग 12 वर्ष निवासी ग्राम कदमसरा की लाश गाँव के पास नाले के किनारे जंगल की झाड़ियों में मिली, जिसका धारदार हथियार से गला कटा हुआ, सिर में गहरी चोट होकर शव खून से लथपथ पाया गया। इस घटना पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। एडीजीपी डी.सी. सागर द्वारा अपराध में अज्ञात आरोपी की सूचना देने वाले व्यक्ति को रूपये 30,000/- के नगद ईनाम की उद्घोषणा की गई।
पुलिस अनुसंधान में पाया गया कि घटना दिनांक 20/03/2024 को आरोपी राजेश उर्फ गोलू पनिका, मृतिका रूपा के पति नीलू पनिका के सुबह मजदूरी करने जाने के बाद उसके घर गया। जहा मृतिका की बालिका ने आरोपी राजेश उर्फ गोलू एवं बालिका की माँ रूपा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद से ही आरोपी राजेश उर्फ गोलू अनैतिक संबंध की बदनामी से बचने के लिए बालिका को हटाने का प्लॉन बनाया। इसके लिए आरोपी ने बालिका को उसकी मों के घर में पेंट करने वाला ब्रश राजनारायण के घर से लाने को कहा तथा बालिका को 50/- रूपये देकर तम्बाखू का पाउच किराना दुकान से लाने तथा बचे हुए पैसे स्वथ रखने के लिये लालच देकर भेज दिया। मृतिका रूपा की बालिका जैसे ही बाहर गई. आरोपी राजेश उर्फ गोलू ने बालिका को अगवाकर गांव के पास जंगल ले गया। जहाँ आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया तथा पत्थर से मारकर, धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और गाव से बाहर फरार हो गया।
इसी अनुक्रम में अपराध क्रमांक 141/2024 धारा 302 201 भादवि के अनुसंधान में पाया गया कि, मृत बालिका की माँ रूपा बालिका की दिन भर तलाश एवं इतजार करती रही, शाम को 7-8 बजे आरोपी राजेश उर्फ गोलू जब अपने मित्र लवकुश के घर सोने के लिये जा रहा था, तब मृतिका की माँ रूपा ने आरोपी राजेश उर्फ गोलू से बालिका की पता-तलाश के बारे में पूछताछ करने पर मृतिका रूपा पनिका एवं आरोपी राजेश उर्फ गोलू के बीच झगड़ा विवाद हुआ, तो आरोपी ने मृतिका रूपा पर लोहे की रॉड से अनेक वार किये जिससे वह बेहोश हो गई. जिस पर आरोपी ने नायलोन की रस्सी से महिला रूपा के गले में फंदा लगा कर दम घोंटने की कोशिश की, फिर उसी रस्सी से पटाव की लकड़ी, बल्ली से बाँधकर रूपा को फाँसी पर लटका दिया। इस कारण महिला रूपा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार, उपरोक्त दोनों अन्धी हत्याओं की गुत्थी अनूपपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में आरोपी को ज्ञात कर, गिरफ्तारी कर, सुलझा दिया गया।
जिला अनूपपुर के थाना जैतहरी अन्तर्गत दिनांक 21/03/2024 को दो हत्या के अपराध में जिन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुए जो निम्नानुसार हैः-
(अ) अपराध क्र 138/2024 धारा 363, 302, 201 भादवि ।
(ब) अपराध क्र. 141/2024 धारा 302 201 भादवि ।
उपरोक्त दोनों ही अपराध जघन्य होने से चिन्हित एवं सनसनीखेज अपराध में शामिल किये गये है।
उपरोक्त दोहरे हत्या कांड का खुलासा करने में निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही है चौकी वेंकटनगर के सहायक उपनिरीक्षक बालेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष मिश्रा सुखदेव राम भगत, आरक्षक सग्राम वास्कले, बलराम पैकरा, थाना जैतहरी के थाना प्रभारी पीसी कोल, उप निरीक्षक अमरलाल यादव, सहायक उपनिरीक्षक जय सिंह मरावी, विनोद विश्वकर्मा, सरिता लकडा, महिला प्रधान आरक्षक लेखनवती, आरक्षक मोहित राणा, विक्रम परमार, थाना राजेंद्रग्राम के उपनिरीक्षक अनुराधा परस्ते, थाना बिजुरी के थाना प्रभारी विकास सिंह, सहायक उपनिरीक्षक कमलेश तिवारी, रविकरण पयासी, उदय प्रजापति, अश्विनी मिश्रा, थाना रामनगर के थाना प्रभारी अमर वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक धर्मेंद्र महोबिया, विनोद नाहर, आरक्षक मदनलाल पाटिल, मनोज उपाध्याय, रिंकू गोले, थाना अमरकंटक के आरक्षक वीर सिंह आदेश शाक्य, पारस जामोद।