अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर कलेक्टर ने सौरभ एवं लालदास को किया जिला बदर publicpravakta.com


अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर कलेक्टर ने सौरभ एवं लालदास को किया जिला बदर


अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर खपडा दफाई कमल नगर राजनगर थाना रामनगर निवासी सौरभ द्विवेदी को कलेक्टर ने किया जिला बदर 

 

अनूपपुर :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक सौरभ द्विवेदी पिता सतीसचंद्र द्विवेदी उम्र 25 वर्ष निवासी खपडा दफाई कमलनगर राजनगर थाना रामनगर के विरुद्ध 06 अपराधिक एवं 03 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन होना संभावित होने से अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।


अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर लालदास यादव निवासी चमनचौक चौकी फुनगा थाना भालूमाड़ा को कलेक्टर ने किया जिला बदर


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक लालदास यादव पिता बहोरीलाल यादव उम्र 48 वर्ष निवासी चमनचौक  फुनगा चौकी फुनगा थाना भालूमाड़ा के विरुद्ध 17 संस्थित एवं विचाराधीन कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन होना संभावित होने से अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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