जिला दंडाधिकारी अनूपपुर के जिला बदर आदेश पर दो आदतन अपराधियों को रामनगर पुलिस ने किया जिला से बाहर
अनूपपुर/रामनगर :- न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला अनूपपुर आशीष वशिष्ठ द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना रामनगर क्षेत्र के दो आदतन अपराधियों रामभजन मेहरा निवासी टिमकीटोला एवं संजीव मिश्रा निवासी आमाडांड का जिला बदर आदेश पारित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 1 धारा - 5 की कण्डिका (क ) एवं (ख ) तथा सहपठित धारा -7 के अंतर्गत आदतन अपराधी संजीव मिश्रा पिता रामनरेश मिश्रा उम्र 36 साल निवासी आमाडांड थाना रामनगर जिला अनूपपुर एवं राम भजन मेहर पिता सुखी लाल मेहरा उम्र 35 साल निवासी ग्राम टिमकीटोला थाना रामनगर को जिला अनूपपुर सहित सरहदी जिले शहडोल, उमरिया एवं डिंडोरी की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पालन में रामनगर थाना प्रभारी टीआई अरविंद जैन के द्वारा आज अपने पुलिस बल के साथ उक्त दोनों जिला बदर अनावेदक संजीव मिश्रा एवं राम भजन महरा को आदेश तमिल कराया जाकर उक्त दोनों आरोपीगण को अपने साथ मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर छत्तीसगढ़ के जिला एम.सी.बी. के थाना महेंद्रगढ़ में ले जाया जाकर आगामी 1 साल बाद के लिए जिला बदर आदेश तामील किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारी को आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जाने किए जाने हेतु आवेशित किया गया है।