पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले को मिली आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर :- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 302 भादवि के आरोपी 48 वर्षीय बिसहुआ सिंह मरावी पुत्र सुखलाल सिंह निवासी ग्राम गिरारी को पत्नी की हत्या करने का आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।
सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 09 जून 2019 को कुन्दन सिंह ने थाना राजेन्द्रग्राम में इस आशय की सूचना दी कि वह 08 जून 2019 को अपनी छोटी बहन मीराबाई की शादी का न्योता देने ग्राम हरई, डोकराटोला होते हुए लाला सिंह के साथ बडी बहन मुन्नीबाई निवासी गिरारी के घर गया, वहां भांजा राधे सिंह से पूछा कि मम्मी-पापा कहा गए हैं, तब भांजा ने बताया कि बाहर गए हैं, अंदर जाकर देखा तो बहन सोई थी, उपर से साल ढका हुआ था। आवाज लगाने पर कुछ नही बोली तो साल हटाकर देखा तो मुन्नीबाई मृत अवस्था में पड़ी थी, मुंह से खून निकलकर दाहिने गाल में जम गया था। इसके बाद वह अपने घर धरमदास गया और माता-पिता को बता रिपोर्ट करने आया हैं। सूचना पर मर्ग कायम कर धारा 174 द.प्र.स. दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान संदेही बिसहुआ से साक्षीयों के समक्ष अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर कथन लेखबद्व किया गया। कथन में आरोपित ने पत्नी के चरित्र पर शंका कर घर की परछी में गला दबाकर हत्या करना व घटना स्थल चलकर बताया। मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को सजा सुनाई गई।