अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदाय न करने पर ग्रापं. दुधमनिया सचिव निलंबित
अनूपपुर :- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा के अन्दर निराकरण न करने एवं अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत दुधमनिया के सचिव एवं ग्राम पंचायत लेढ़रा के प्रभारी सचिव श्री मणीराज सिंह को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय सिंह ओहरिया द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999, भाग-2 नियम-4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिव श्री मणीराज सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। नजदीकी ग्राम पंचायत मझगवां के सचिव अनुसुईया सोनवानी को ग्राम पंचायत दुधमनिया एवं ग्राम पंचायत हर्राटोला के सचिव श्री रामजी को ग्राम पंचायत लेढ़रा का अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा गया है।