सहायक यंत्री, उपयंत्री और सरपंच, सचिव के विरूद्ध खेत तालाब स्वीकृति मामले में अपर कलेक्टर विकास ने राशि वसूली के दिए आदेश publicpravakta.com


सहायक यंत्री, उपयंत्री और सरपंच, सचिव के विरूद्ध खेत तालाब स्वीकृति मामले में अपर कलेक्टर विकास ने राशि वसूली के दिए आदेश


अनूपपुर :- जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी में वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के विरूद्ध 4.85 लाख के खेत तालाब स्वीकृति में कुल व्यय राशि 3.40 लाख का शासन के राषि का दुरूपयोग करने पर तत्कालीन सहायक यंत्री एम.के. एक्का, तत्कालीन उपयंत्री मनरेगा  रिन्कू सोनी व तत्कालीन सरपंच बेलियाबड़ी श्रीमती गुड़िया बाई व तत्कालीन सचिव वीरभद्र जोषी से 3.40 लाख का समानुरूप राशि 85-85 हजार की वसूली के आदेश अपर कलेक्टर विकास एवं विहित अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर अभय सिंह ओहरिया द्वारा जारी किए गए हैं। संबंधितों को जिला पंचायत अनूपपुर के खाते में वसूली राषि सात दिवस के अन्दर जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी में श्रीमती धानवती पिता ददन सिंह निवासी ग्राम पकरिया ग्राम पंचायत लामाटोला जिनका जॉब कार्ड क्रमांक-02/31-ए है, जो ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी के निवासी नही हैं और न ही ग्राम पंचायत बेलियाबड़ी के जॉबकार्डधारी हैं। उन्हें ग्राम पंचायत के निवासी नही होने के बाद भी मनरेगा अंतर्गत खेत तालाब की स्वीकृति दी गई। इस संबंध में दोषी संबंधित जनों के विरूद्ध जिला पंचायत द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इसके पश्‍चात् भी इनके द्वारा न तो जवाब दिया गया और न ही उपस्थित हुए। जिस पर जिला पंचायत के विहित अधिकारी अपर कलेक्टर विकास द्वारा राशि वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।

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