मामा-मामी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर :- माननीय न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली में धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 43 वर्षीय शंखू सिंह गोड पुत्र मोहन सिंह गोंड, निवासी दुधमनिया ने अपनी मामी मृतिका बेसहनी बाई और मामा भगवान दीन की हत्या करने पर धारा 302 भादवि के अपराध के लिए पृथक-पृथक (दो बार ) आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा साक्ष्य छुपाने के लिए धारा 201 भादवि के अंतर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण को जिला स्तकरी जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की समिति द्वारा अत्याधिक गंभीर होने के कारण सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था, जिसकी मानीटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई। लोक अभियोजन अधिकारी सोमवार को बताया कि प्रकरण में शंखू द्वारा अपने मामा-मामी पर जादू टोना करने की शंका करता था। और लगता था कि उसके मामा-मामी जादू टोना करते हैं जिस कारण से वह बीमार रहता था। घर पर जहरीले कीड़े निकलते थे, खेती नहीं कर पा रहा था, भूखे मरने की नौबत आ गई थी इसी शंका के कारण शंखू ने 03 सितंबर 19 को मामी बेसनिया बाई की गड़ासे से गर्दन काट दी और गर्दन को उठाकर पृथक जगह गाड़ दिया, उसके कुछ देर बाद उसी गड़ासे से मामा भगवानदीन की भी हत्या कर दी। घटना के बाद ही गांव में दहशत महौल बन गया था। घटना की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त होने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर आरोपित शंखू को खून लगे गड़ासे के साथ अभिरक्षा में लिया गया।