अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास, 10 हजार जुर्माना publicpravakta.com


अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास, 10 हजार जुर्माना



अनूपपुर :- न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर श्री पंकज जायसवाल के न्यायालय द्वारा थाना कोतमा के अपराध क्रमांक 379/17 की धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी दिनेश जायसवाल ऊर्फ फोटो जायसवाल पिता दिलभरन जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी जर्राटोला थाना कोतमा जिला अनूपपुर म.प्र. को धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।

सुधा शर्मा अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31.08.2017 को पुलिस थाना कोतमा में पदस्थ सउनि संजय खलकों को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पंचनामा बनाने के बाद उक्त जानकारी एसडीओपी कोतमा को प्रेषित की गई। इलेक्ट्रानिक तराजू लाने का पंचनामा एवं भौतिक सत्यापन करने का पंचनामा बनाया गया तथा मय स्टाफ मुखबिर के बताए हुए स्थान के लिए रवाना हुआ था। घटना स्थल कोतमा निगवानी मार्ग गढ़ी तिराहा के पास संदेही व्यक्ति दस्तयाब होने पर पंचनामा बनाया गया। संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया कि उसके झोले के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना प्राप्त हुई है। संदेही की तलाशी ली गई तो एक सफेद रंग का तीत का झोला लिया हुआ था, जिसके अंदर सफेद पॉलीथीन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखें पाया गया पुलिस कार्यवाही किये जाने के उपरांत आरोपी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. 379/17 धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने पर आरोपी को उक्त आरोप का दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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