अनियमित आहरण कर राशि का दुरूपयोग मामले में वसूली राशि जमा नही करने पर ताराडांड़ के पूर्व सरपंच तीरथ प्रसाद को जिपं. सीईओ ने सिविल कारागर भेजने की की कार्यवाही
अनूपपुर :- वर्ष 2007-08 में ग्राम पंचायत ताराडांड़ के सरपंच पद पर रहते हुए श्री तीरथ प्रसाद द्वारा कराए गए कार्यों की शिकायत ग्राम पंचायत पिपरिया के पूर्व सरपंच श्री मोहित प्रसाद पटेल द्वारा लोकायुक्त में की गई थी। जिसकी जांच जनपद पंचायत जैतहरी से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में 4 लाख 67 हजार 615 रुपये की अनियमित आहरण कर दुरूपयोग किया जाना पाया गया। जिस पर तत्कालीन सचिव रामचन्द्र यादव तथा प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत ताराडांड़ प्रफुल्ल कुमार टोप्पो द्वारा वसूली की आधी राषि 2 लाख 33 हजार 807 जमा की गई। शेष वसूली राशि तत्कालीन ग्राम पंचायत ताराडांड़ के सरपंच श्री तीरथ प्रसाद द्वारा जमा कराए जाने को कहा गया था। इसके पश्चात् न तो वसूली की राशि जमा की गई और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में लोकायुक्त भोपाल द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने एवं दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। जिस पर सर्व संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 लाख 33 हजार 808 रुपये की वसूली एवं आपराधिक दायित्व के संबंध में जानकारी चाही गई। पूर्व सरपंच श्री तीरथ प्रसाद को अंतिम सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। जिसके बाद भी उन्होंने वसूली राशि जमा नही की। जिस पर प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विहित अधिकारी पंचायत श्री अभय सिंह ओहरिया द्वारा 27 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई समक्ष में कर पूर्व सरपंच तीरथ सिंह गोंड़ को वसूली राशि जमा नही करने पर प्रकरण में सिविल कारागर भेजने की कार्यवाही की गई है।