पति की हत्या में शामिल महिला एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
अनूपपुर :- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 302, 201, 34 भादवि में, आरोपी 30 वर्षीय रोशनी पाल पत्नी स्वा. दीपक निखर निवासी जैतहरी एवं 30 वर्षीय अजय यादव पुत्र गणेश प्रसाद यादव निवासी ग्राम भरौला थाना कोतवाली उमरिया दोनों को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये जुर्माने की राशि की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई है। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने गुरूवार को बताया कि पुलिस थाना जैतहरी में 05 सितंबर 2016 को को सूचनाकर्ता मृतक के पिता नन्हेु निखर ने देहाती नालसी लेख कराया कि 04 सितंबर 2016 को छात्रावास गया था। घर में बडा लडका दीपक निखर, बहू रोशनी, छोटा लडका सतीश, पत्नी चैनवती थे। 05 सितंबर 2016 को लडके सतीश ने फोन पर बताया कि भाभी रोशनी और भाई दीपक घर में नहीं है, घर पहुंचा तो घर में बड़ा लड़का दीपक निखर एवं उसकी पत्नी अपने कमरे में नहीं थे, किचन वाला कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा खटखटाने से नहीं खोल रहे थे, तब रॉड डालकर कमरे की सिटकनी खोलकर अंदर गया तो बहू रोशनी सो रही थी, उसे जगाकर पूंछा कि दीपक कहां है तो उसने बताया कि बगल वाले कमरे में सोया था, वह तीजा उपवास थी इसलिये किचन वाले कमरे में सोयी है। किरायेदार से पूछा तो बताया कि रात में करीब 01 बजे दीपक एक बार आवाज दिया कि बचाओ मार रहे हैं, तब वह उठा दरवाजा खोला तो उसके कमरे के दरवाजे की सिटकनी बाहर से किसी ने बन्द कर दिया था, तब चौखट के ऊपर छेद से बाहर की देखा तो एक हरे पट्टे कलर का शर्ट पहना सांवला सा लड़का दीपक का मुंह दबाया था, इसके बाद वहां पर पुलिस वाले भी आए थे, तब वह मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ में बाड़ी तरफ टॉर्च जलाकर ढूंढने लगे तो देखा कि पीछे तरफ बाड़ी में कई जगह खून गिरा था, ढूंढते ढूंढते बाडी के आगे गए तो दीपक का शव पड़ा था। शिकायत के आधार पर पर मर्ग कायम कियागया। मृत्यु जांच से संबंधित साक्षियों को नोटिस जारी किये गए। प्रकरण विवेचना में आरोपितों के कथन ले कर आरोपितों की गिरफ्तारी कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी रोशनी पाल का मायका ग्राम भरौला, तहसील व जिला उमरिया में है, तथा आरोपी अजय यादव भी ग्राम भरौला का निवासी है और दोनों पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने दोनो को को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।