31 मई 2023 तक प्रत्येक मंगलवार को संजयनगर के विकास उर्फ रिन्कु मिश्रा को थाने में लगानी पड़ेगी हाजिरी
27 आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कलेक्टर ने दिए आदेश
अनूपपुर :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने विकास उर्फ रिन्कु मिश्रा पिता मिलन प्रसाद मिश्रा उम्र 32 वर्ष निवासी संजयनगर थाना चचाई, जिला अनूपपुर जो वर्ष 2010 से 2022 तक की अवधि में 27 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को 31 मई 2023 तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी चचाई, जिला अनूपपुर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने अनावेदक को आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे, अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुनः प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 03 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।