छात्रावास में ताला लगाकर छात्राओं को वाहर निकालने के मामले में प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका निलंबित
25 दिसंबर को अनूपपुर तुलसी महाविद्यालय परिसर में स्थित आदिवासी महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के द्वारा प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग विजय डेहरिया को फोन पर सूचना दी गई कि 16 छात्राओं को छात्रावास से बाहर निकालकर छात्रावास में अधीक्षिका द्वारा ताला लगा दिया गया है निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त के द्वारा निरीक्षण करने पर यह बात सत्य पाई गई जिसके पश्चात श्रीमती हेमवती पोर्ते माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास अनूपपुर से तत्काल छात्रावास का प्रभार छीनते हुए उन्हें उनके मूल पद में भेजा गया था । तत्पश्चात 27 दिसंबर को श्रीमती हेमवती पोर्ते माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास अनूपपुर को निलंबित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है
अनूपपुर :- कार्यालय कलेक्टर, जिला - अनूपपुर (म.प्र.)
के आदेश / /अनूपपुर, दिनांक- 27 दिसम्बर, 2022 क्रमांक - 5626 /स्था. / तीन - एक / 2022-23: दिनांक- 25.12.2022 को दूरभाष सूचना प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अनूपपुर द्वारा जब आदिवासी महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के द्वारा शिकायतों की गई थी
यह थी शिकायते :-
1. अधीक्षिका का निवास नहीं करना।
2. मैन्यू अनुसार भोजम प्रदान नहीं करना।
3. भोजन गुणवत्ताविहीन होना।
4. कई बार नाश्ता नहीं देना और कहना की उपलब्ध नहीं है।
5. बाथरूम एवं टायलेट में पानी नहीं आना और पाईप का टूटा होना।
6. छात्रावास कॉलेज परिषर में स्थित है, जिसके संबंध में खिड़कियों में पर्दे लगाने के लिए बार-बार बोलने के बाद भी नहीं लगाना ।
7. छात्रावास में कार्यरत अंशकालिन मजदूर को छात्रावास में कार्य न कराकर अपने घर में कार्य कराना।
8. कम्प्यूटर, प्रिंटर को अपने घर में ले जाना।
9. प्रतिदिन छात्राओं को सब्जी एवं अन्य सामान के लिए छात्रावास अधीक्षक के घर से लेकर आना।
10. छात्राओं द्वारा बताया गया कि दिनांक-26.12.2022 को महाविद्यालय में सीसीई होना है परन्तु छात्रावास अधीक्षिका उनको बार-बार बोल रहीं हैं कि आप सब लोग अपने-अपने घर चले जाओ और घर से ही सीसीई देना। छात्राओं के द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि हम लोग घर नहीं जाना चाहते हैं यहीं रहकर महाविद्यालय में सीसीई देना चाहते हैं। इसके पश्चात भी छात्रावास अधीक्षिका द्वारा 16 छात्राओं को छात्रावास से बाहर निकालकर छात्रावास के गेट में ताला बंद कर दिया गया। छात्राओं द्वारा पुनः सहायक आयुक्त, आदिवास विकास विभाग, अनूपपुर को दूरभाष से सूचना दी गई कि हम लोगों को छात्रावास से भगा दिया गया है। छात्रावास पहुॅच कर जाँच की गई व मौका पंचनामा तैयार किया गया जिससे उक्त गंभीर शिकायत सत्य पाई गई।
श्रीमती हेमवती पोर्ते माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास अनूपपुर का उक्त कृत्य सौंपे गए दायित्वों का स्वेच्छाचारिता, विश्रृंखलित एवं दुःसाहस का द्योतक होकर अधीक्षिका के दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन है। श्रीमती पोर्ते का यह कृत्य म०प्र०सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 (1) सनिष्ठा (2) कर्तव्य परायणता एवं (3) अशोभनीय होकर स्वेच्छारिता, दुःसाहस का द्योतक है।
अतः श्रीमती हेमवती पोर्ते माध्यमिक शिक्षक, प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास अनूपपुर का उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन होकर गंभीर कदाचरण होने से म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्रीमती पोर्ते निलंबन पश्चात, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.खं. - जैतहरी संलग्न किया जाता है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.खं.-जैतहरी के द्वारा श्रीमती पार्ते के उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।