झाड-फूंक के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
अनूपपुर :- विशेष न्या याधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर की न्यालयालय ने थाना बिजुरी के अपराध की धारा 376 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं (3)(1)(डब्यू्)(II), (3)(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के आरोपी 45 वर्षीय गेंदलाल उर्फ बुल्लूग केवट स्वक. ददईया केवट निवासी ग्राम बैहाटोला को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रू. जुर्माना, धारा 3/4 पॉक्सोक एक्टक में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू. जुर्माना, तथा धारा 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 2000 रू. जुर्माना, जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 6000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रजदास महरा ने की। प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने गुरूवार को बताया कि 29 जुलाई 2019 को पीडिता ने पिता के साथ थाना बिजुरी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि पिछले एक वर्ष से चिल्लाना एवं हाथ पैर अकडना व आंखें चढ़ जाना बीमारी से पीडित हैं कई बार फुनगा अस्पताल में इलाज कराया, लोगों के कहने पर झाड फूंक कराने की सलाह पर नाना के साथ पडोस के रहने वाले बुल्लू केवट से झाड फूंक करवा रही थी, 28 जुलाई 2019 की शाम नाना के साथ पडोस के रहने वाले बुल्लू केवट के साथ झाड फूंक के लिये गई थी तो बुल्लू केवट बोला कि जंगल तरफ झाड फूंक पूजा करवाउंगा तब नाना के साथ में केवई नदी तरफ गये जहां बुल्लू ने नाना को बोला कि तुम यहीं रूको पीछे पलटकर मत देखना मैं लडकी की पूछा पाठ करा कर आता हूं फिर मुझे थोडी दूर पर ले जाकर एक जगह बैठाया सिंदूर से चौक बनाया फिर झाड-फूंक शुरू किया झाड फूंक करते समय पूरे शरीर में हाथ लगाया फिर मुझसे बोला कि तुम्हारे शरीर में भूत है और मेरे साथ जबरन बलात्कार करने लगा नाना को आवाज लगा रही थी पर नाना दूर होने से सुन नहीं पा रहे थे। बुल्लू मेरे साथ गलत काम करने के बाद कपडे पहनने लगा तो मैं उसे लात मारी थी फिर उसके कहने पर मैं नदी में जाकर नहा ली, बुल्लू केवट बोला कि यह बात किसी को नहीं बताना नहीं तो भूत दोबारा आ जायेगा और नहाने के बाद बोला कि घर चलो फिर नाना के साथ घर आ गई, रात को घटना की पूरी बात मामी, नानी को बताई नानी ने सुबह फोन से पूरी बात माता पिता को बताई माता पिता के आने पर थाना रिपोर्ट कराने आई। पीडिता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस दौरान विवेचना आरोपित के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर गेंदलाल उर्फ बुल्लू केवट को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत कराया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।