सरकारी जमीन पर धोखाधडी कर कब्जा करने वाले 12 आरोपियो को 05-05 वर्ष की सजा, दो-दो हजार रूपये का जुर्माना publicpravakta.com


सरकारी जमीन पर धोखाधडी कर कब्जा करने वाले 12 आरोपियो को 05-05 वर्ष की सजा, दो-दो हजार रूपये का जुर्माना


अनूपपुर :- प्रथम अपर सत्र न्या याधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली के अपराध की धारा 420, 467, 468, 471,120 बी भादवि में 12 आरोपियों में बेसहनी बाई राठौर, मोलिया बाई राठौर, लल्लाे दुबे, राधा बाई राठौर भोग्गल राठौर,काशी प्रसाद राठौर, बल्देव प्रसाद राठौर,विश्वानाथ तिवारी, कल्यााणदास राठौर, अच्छेलाल यादव, गया प्रसाद यादव एवं मोहन सोंधिया को धारा 420, 467, 468 सहपठित धारा 120 बी भादवि में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी शहजाद अली, मोहन, रामसेवक यादव, रामदास राठौर की विचारण के दौरान फौत होने से उनके विरूद्व प्रकरण की कार्यवाही घटाई गई हैं। पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई है। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने बुधवार को बताया कि 02 जुलाई 2007 को ग्राम ओढेरा के ग्रमीणों ने कलेक्टर अनूपपुर से शिकायत में बताया कि ग्राम ओढेरा की शासकीय भूमियों में कूटरचना करके बाहरी लोगों को विक्रय करने की कार्यवाही तत्कालीन हल्का पटवारी शहजाद अली द्वारा म.प्र. शासन और म.प्र. शासन जंगल की भूमि सर्वे नं. 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 141, 144 के खसरे में कूटरचना कर कुल 67.869 भूमि के रकबे में बढोतरी कर दी गई हैं। जिसमे बेसहनी, कल्यारणदास, राधाबाई, बल्देकव, मोहन, मोलिया, भोग्गल, लल्ला, अच्छेनलाल, गया प्रसाद, काशी एवं विश्वनाथ के नाम भूमिगत के रूप में कूटरचना कर दर्ज किए गए हैं। जिसकी सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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