जान से मारने की धमकी देने वाले 04 आरोपियों को कारावास publicpravakta.com


जान से मारने की धमकी देने वाले 04 आरोपियों को कारावास


अनूपपुर :-  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 294, 323, 506, 325, 324, 307, 34 भादवि में, आरोपी 60 वर्षीय द्वारिका प्रसाद पुत्र रघुवीर प्रसाद राठौर, 31 वर्षीय राजाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद राठौर, 29 वर्षीय बेबी राठौर पति राजाराम राठौर, 26 वर्षीय रामजी राठौर पुत्र मूरत राठौर सभी निवासी ग्राम उमरिया विचारण किया गया। न्यायालय ने आरोपीयों को धारा 325, 323, 34 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी अपर जिला अभियोजक सुधा शर्मा ने की। वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा ने सोमवार को बताया कि थाना जैतहरी में 31मई 2016 को सीएचसी जैतहरी से प्राप्त अस्परताल जानकारी की जांच की गई, जिसमे पीडित खेमराज, शांतिबाई, रामबाई, सूरज सिंह, भुवनेश्वजर, गणेश राठौर सभी निवासी ग्राम उमरिया का मेडिकल परीक्षण कर कथन लिया। जिसमें उन्होंने बताया कि 31मई 2016 को आरोपितों ने मिट्टी खोदकर बाडी बना रहे थे, तभी रामबाई व शांतिबाई ने मना करते हुए बाडी हटाने लगे तो आरोपितो ने टंगिया, डण्डाे से मारपीट करने लगे, रामबाई व शांति के हल्ला करने पर भुवनेश्वर, गणेश, खेमराज, सूरज बीच बचाव करने पहुंचे, तब आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देने लगे, मारपीट के दौरान कई लोगो को चोटें आई। अस्पताल की जानकारी अनुसार जांच उपरान्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना लेकर गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपितो को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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