नाबालिग की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत आवेदन निरस्त
अनूपपुर :- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर की न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण महिला थाना अनूपपुर के अपराध पर धारा 376, 376(2)(एन), 506, 312 भादवि, 5-एल/6 पॉक्सों एक्ट एवं 66 आईटी एक्टत के आरोपित 22 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार पुत्र ननकू विश्वकर्मा निवासी ग्राम रविनगर पौराधार, थाना रामनगर अनूपपुर की जमानत याचिका विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों रामनरेश गिरि के मौखिक विरोध के बाद न्यायालय द्वारा निरस्तर कर दी गई। ज्ञात हो कि आरोपित 01 माह 08 दिन से जेल में बंद हैं। विशेष लोक अभियोजक ने शुक्रवार को बताया कि पीडिता की आरोपित के साथ में पढ़ने के कारण दोस्ती हो गई थी। वर्ष 2015 के अगस्त माह में आरोपी ने उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया एवं पीडिता की अश्लील फोटो ले लेते हुए को धमकाकर कहा कि अगर इस बारे में किसी को बताई और मेरे बुलाने पर मिलने नही आई तो फोटो वायरल कर दूंगा, इसी बात का फायदा उठाकर आरोपित लगातार उसके साथ गलत काम करता रहा जिससे पीडिता गर्भवती हो गई, गर्भवती हो जाने के बाद आरोपी पीडिता से कहा कि मै गोली लाकर देता हूं, गोली खाकर बच्चा गिरा देना तब तुमसे शादी करूंगा। 24 अप्रैल 22 को आरोपित दवाई लाकर दी गई जिसे खाने के बाद गर्भपात हो गया इसके बाद आरोपितने ने शादी करने से मना कर दिया, पीडिता द्वारा बार-बार शादी करने की बात कहने पर आरोपित सुरेन्द्र ने उसके अश्लील फोटो उसके भाई को भेज दिया, तब भाई एवं उसके माता-पिता के पीडिता से पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी और माता-पिता के साथ थाने आरोपित के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया। न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियेाजक द्वारा बताया गया कि आरोपित ने अवयस्क पीडिता के साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्संग संबंधी अपराध किया है। ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ नही मिलना चाहिए। जिस पर ने तर्को से सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।