नाबालिग से दुष्कर्म का मुख्य आरोपित व सहायता करने वाले की जमानत याचिका निरस्त publicpravakta.com

 


नाबालिग से दुष्कर्म का मुख्य आरोपित व सहायता करने वाले की जमानत याचिका निरस्त


अनूपपुर :-  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली के अपराध पर धारा 363, 376(2) (एन), 506 भादवि एवं 3/4, 5-एल/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपितों 36 वर्षीय शंकर यादव पुत्र श्यामलाल यादव एवं 34 वर्षीय सोमता यादव पत्नी शंकर यादव दोनों निवासी ग्राम केकरपानी अनूपपुर की जमानत याचिका पर विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रामनरेश गिरि के मौखिक विरोध पर निरस्त कर दी। आरोपित 18 अक्टूरबर 22 से जेल में बंद हैं। प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने शनिवार को बताया कि पीडिता 22 अगस्त 22 की शाम अपनी मां के साथ घर जाते समय रास्ते से गायब हो गई। जिस पर पीडिता की मां थाने पीडिता की गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडिता के मिलने पर बताया कि आरोपित शंकर यादव एवं सोमता यादव ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने में मुख्य आरोपी का साथ दिया था। न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियेाजक ने बताया कि आरोपित अवयस्क पीडिता के साथ अन्य आरोपित को अपराध करने उसका सहयोग किया बल्कि उसकी सहायता भी की थी जिसके कारण पीडिता के साथ अपराध किया गया। ऐसी स्थिति में रिमांड स्टेज पर जमानत का लाभ दिया जाता है तो निश्चित ही उनके द्वारा पीडिता व उसके परिजन को प्रभावित कर अनुसंधान को प्रभावित करेगे। न्यायालय विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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