हत्या के प्रयास में शामिल आरोपी को 10 वर्ष का कठोर करावास
अनूपपुर :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा की कोतमा न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 307,34 भादवि के आरोपी 38 वर्षीय शिवप्रताप केवट पुत्र बाबूलाल केवट निवासी ग्राम 03 नम्बर दफाई भालूमाडा को 10 वर्ष का कठोर कारावास सहित 500रू जुर्माने की सजा सुनाई हैं। पैरवी एडीपीओ राजगौरव तिवारी कोतमा ने की। जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने गुरूवार को बताया है कि थाना भालूमाडा में 21 अप्रैल 13 को फरियादी राजाराम कन्हैया लाल के यहॉ भूसा पहुचाने जा रहा था, जब डबल स्टोरी के पीछे भोला सरदार गेट दफाई के पीछे भालूमाडा पहुचा आरोपित शिवप्रताप केवट एवं दोष सिद्ध अभियुक्त ने रोक लिया और हत्या करने की नियत से शिवराम केवट ने टांगी से सिर में तीन चार प्रहार किये, जब फरियादी राजाराम गिर गया, तब शिवकुमार तथा शिवप्रताप ने रॉड से उसके साथ मारपीट की चिल्लाने पर कन्हैया लाल केवट का लडका हरीशचन्द्र केवट व आस-पास के लोग आये और बीच बचाव किया, फरियादी ने अपने भाई रमेश को फोन पर घटना के बारे में बताया जिसके बाद परिवार वालों ने थाना भालूमाडा ने रिपोर्ट दर्ज कराया और पीडित को मेडिकल कराया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यांयालय में पेश किया गया। जहॉ न्यायालय द्वारा आरोपीगण शिवकुमार एवं शिवराम को पूर्व में ही दोषसिद्ध किया जा चुका है, चूकि आरोपी शिपप्रताप के फरार होने के कारण न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। स्थांयी वारंट के पालन में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने सजा सुनाई।