नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास, 3000 रू. का जुर्माना भी लगाया publicpravakta.com

 


नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास, 3000 रू. का जुर्माना भी लगाया



अनूपपुर :-  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने विशेष प्रकरण थाना कोतवाली अनूपपुर के धारा 341, 354, 354(घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सोंष एक्ट के आरोपी 26 वर्षीय राजेन्द्र् बैगा पुत्र रामलाल बैगा निवासी ग्राम बरटोला (सकरा) को 4 अलग- अलग धाराओं में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू. का जुर्माना लगाया गया हैं। जिसमे धारा 341 भादवि में 01 माह कारावास, धारा 354 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 354(घ) में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सों अधिनियम की धारा में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड् से दण्डित किया है। जेल में सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि 26 सितम्ब0र 2019 की शाम 14 वर्षीय नाबालिक पीडिता अपने घर से निस्तार के लिये मौहरी रोड तरफ जा रही थी तभी मौहरी तिराहा के पास बैठा गांव का राजेन्द्र बैगा पीडिता का पीछा करने लगा, पीडिता को शक होने पर बिना निस्तार किये वापस लौटने पर उसका रास्ता रोककर बुरी नियत से इज्जहत लेने की गरज से उसके अंगों को स्पर्ष करते हुए जमीन में पटक दिया। जिस पर पीडिता चिल्लाई और धक्का देकर अपने आप को छुडाकर अपने घर आकर बात माता-पिता को बताई। पिता घटना की जानकारी पुलिस को दी। जिस पर आरोपित के विरूध अपराध कायम कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करते हुए आरोपी द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

एक टिप्पणी भेजें

MKRdezign

संपर्क फ़ॉर्म

नाम

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा संचालित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget