शस्त्र निलंबन के संबंध में जारी किया आदेश
अनूपपुर : - नगरीय निकाय कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां(अमलाई )के आम निर्वाचन 2022 की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। निर्वाचन की घोषणा होने से आदर्श आचार संहिता प्रभाव सील हो गई है। उक्त निर्वाचन के दौरान नगरी निकाय कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां(अमलाई )अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने अग्नियास्त्रों शस्त्र का दुरुपयोग कर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावश्यक परिस्थितियों में इस समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुना जाना संभव नहीं है।
प्रभारी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश मे कहा है कि चूंकि इस बात का समाधान हो गया है की नगरीय निकायों कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा निर्वाचन के दौरान अपने-अपने आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग कर लोग शांति एवं व्यवस्था भंग करने की पूरी संभावना है एवं उसके पास अग्नेयास्त्रों का बना रहना लोक हित में उचित नहीं है।
अतएव प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर श्री सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत नगरीय निर्वाचन क्षेत्र कोतमा, बिजुरी एवं बरगवां अनुज्ञप्ति धारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्रों को नगरी आम निर्वाचन 2022 के आदर्श आचार संहिता के प्रभाव सील होने के 30 सितंबर 2022 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया जाता है कि वह अपने पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा कराएं। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है, यह तत्काल प्रभावशील होगा।