खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारण के 19 प्रकरणों में कलेक्टर ने किया 12 लाख से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित publicpravakta.com


खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारण के 19 प्रकरणों में कलेक्टर ने किया 12 लाख से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित  


अनूपपुर :- न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा माह अगस्त 2022 से 20 सितम्बर 2022 तक खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारण के 19 प्रकरणों में आदेश पारित कर अनावेदकों पर 12 लाख 03 हजार 400 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारण के इन प्रकरणों में ग्राम लपटी निवासी धरमराज सिंह पर 31 हजार 400 रुपये, ग्राम लपटा निवासी राहुल सिंह पर 38 हजार 250 रुपये, राजेष कुमार राठौर पर 37 हजार 250 रुपये, ग्राम चोलना निवासी हेमन्त केवट पर 38 हजार 250 रुपये, पसान निवासी मनोज कुमार गुप्ता पर 31 हजार 625 रुपये, ग्राम देवगवां निवासी रामकली केवट पर 31 हजार 625 रुपये, ग्राम निगवानी निवासी घनश्‍याम तिवारी पर 31 हजार 625 रुपये, ग्राम पिपरिया निवासी दीपक साहू पर 31 हजार 625 रुपये, ग्राम दमेहड़ी के परसराम गुप्ता पर 31 हजार 625 रुपये, पसान के बसंतलाल केवट पर 31 हजार 625 रुपये, ग्राम उमरिया निवासी छोटे राठौर पर 12 हजार 750 रुपये, अनूपपुर निवासी मेसर्स राय स्टोन क्रसर के प्रो. किरण राय पर 01 लाख 48 हजार रुपये, अनूपपुर के प्रशांत त्रिपाठी, ग्राम परसवार के ध्रुव पटेल व ग्राम डोंगरीटोला के महेन्द्र सिंह पर 82 हजार रुपये, मेसर्स झांझरिया निर्माण बिलासपुर पर 2 लाख 71 हजार रुपये, संजयनगर निवासी विकास कुमार यादव पर 60 हजार रुपये, पौराधार निवासी विमला देवी व ग्राम लहरपुर के लक्ष्मण सिंह राठौर पर 19 हजार रुपये, धिरौल के प्रमोद सिंह व चुरहट के शिशिर शुक्ला पर 2 लाख 12 हजार 500 रुपये का लगाया गया अर्थदंड शामिल है।

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