म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विवाह सहायता योजना में संशोधन
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह करने पर ही मिलेगा हितग्राहियों को हितलाभ
अनूपपुर : - मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विवाह सहायता योजना के संबंध में शासन द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार मंडल की विवाह सहायता योजना में हितग्राही को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। उक्ताशय की जानकारी देते हुए श्रम पदाधिकारी अनूपपुर ने बताया है कि योजना अंतर्गत हितग्राही को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्या योजना के प्रावधान अनुसार प्रदाय किया जावेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मंडल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितलाभ की पात्रता नहीं होगी।