गोल्डन दलिया का नमूना मिसब्राण्डेड पाए जाने पर किराना स्टोर्स के संचालक पर 8 हजार रु. की शास्ति अधिरोपित publicpravakta.com


गोल्डन दलिया का नमूना मिसब्राण्डेड पाए जाने पर किराना स्टोर्स के संचालक पर 8 हजार रु. की शास्ति अधिरोपित


अनूपपुर :- जैतहरी रोड अनूपपुर, जिला अनूपपुर स्थित फर्म शुक्ला किराना स्टोर्स के संचालक सुधाकर प्रसाद शुक्ला से लिए गए गोल्डन दलिया (पैक्ड) का नमूना जांच उपरांत मिथ्याछाप (मिसब्राण्डेड) पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री सरोधन सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 52 के तहत अनावेदक सुधाकर प्रसाद शुक्ला पर 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। पारित आदेश में संबंधित जन को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्णय आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अधिरोपित शास्ति यदि अनावेदक संदत्त नहीं करता है, तो उक्त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार शास्ति की राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने तक विक्रेता को जारी खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

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