सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उडाते जिम्मेदार,
जैतहरी जनपद कार्यालय में नही दी जाती सूचना के अधिकार की जानकारी
राज्य सूचना आयोग में किया अपील
अनूपपुर/जैतहरी :- ग्राम पंचायत सिवनी जनपद पंचायत जैतहरी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पंचायत से जानकारी लिए जाने हेतु आवेदन दिनांक 8/9/ 2021 को किया आवेदक जुगुल किशोर राठौर द्वारा किया गया था । किंतु लोक सूचना अधिकारी /सचिव के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम मैं निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी नहीं दिए जाने पर, प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैतहरी को आवेदक ने प्रथम अपील पेश करते हुए चाही गई जानकारी दिलाए जाने हेतु आवेदन किया था। किंतु अपीलीय अधिकारी प्रथम के द्वारा जानकारी दिलाया जाना तो दूर आवेदक को आवेदक के अपील पर किए गए कार्यवाही का भी जानकारी दिया जाना उचित नहीं समझा । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून की हिफाजत करने का संकल्प लेने वाले जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारियों को किस तरह से निभा रहे हैं । लिहाजा पंचायतों में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गई है सचिव एवं रोजगार सहायक बेखौफ तरीके से शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर मालामाल हो रहे हैं एवं आम जनता को आम जनता के लिए बनी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उक्त आशय की जानकारी आवेदक जुगल किशोर राठौर ने देते हुए बताया कि यह बहुत दुखद वाकया है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं जिसके कारण आवेदक को राज्य सूचना आयोग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करना पड़ रहा है। जबकि होना यह चाहिए था कि गिनी चुनी मामला ही राज्य सूचना आयोग के पास जाना चाहिए था लेकिन गैर जिम्मेदार अफसरों के गैर जिम्मेदारी तरीके से की गई कार्यवाहियों के चलते हर मामला राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत करना पड़ रहा है ।