राजस्व, जीएडी, खाद्य तथा नगरीय निकायों में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण लंबित होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी
अनूपपुर :- कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट भवन स्थित नर्मदा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाईन, टीएल, जनसुनवाई तथा समाधान ऑनलाईन विशयक प्रकरणों की सघन समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निराकरण के सार्थक प्रयास कर विभागीय ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हर्षल पंचोली, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, एसडीएम अनूपपुर श्री कमलेश पुरी, एसडीएम जैतहरी श्री विजय डेहरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बैठक में राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य तथा नगरीय निकायों में सीएम हेल्पलाईन लंबित आवेदन प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर लंबित स्थिति से प्रदेश स्तर पर जिले की छवि को विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रकरणवार विभागीय अधिकारियों को लंबित स्थिति का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराने अधिकारियों को मैदानी क्षेत्र का सतत भ्रमण करने तथा भ्रमण के दौरान बिना मास्क वाले लोगों व दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही व जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण जिले में रोको-टोको अभियान के तहत लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव आवश्यक उपाय का पालन जरूरी हो गया है। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, खाद्यान्न हितग्राहियों को मास्क के अनिवार्य पालन के लिए प्रेरित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर सुश्री मीना ने समय-सीमा बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित नसबंदी शिविर में डॉक्टरों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नसबंदी शिविर के हितग्राहियों के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वर्मा को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने सेक्टर अधिकारियों को आवंटित क्षेत्र का भ्रमण सुनिश्चित करने तथा लोगों से संवाद कर निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियां सुनिश्चित की जांए तथा जिले में लागू धारा 144 के उल्लंघन होने पर प्रकरण दर्ज कराया जाए।