पब्लिक प्रवक्ता


 बिजुरी पुलिस ने 01 आरोपी के विरुद्ध  नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मामला किया पंजीबद्ध


 अनूपपुर/बिजुरी :- पुलिस अधीक्षक अनुपपुर श्री मोती उर रहमान के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के विरूद्ध आपरेशन प्रहार के अंतर्गत अवैध नशे पर नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। 


                    इसी क्रम में दिनांक 18 नवम्बर  को थाना बिजुरी द्वारा रेड कार्यवाही कर 310ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 3100रूपये को जप्त कर अपराध क्रमांक 282/24 धारा 8/20 बी एन.डी.पी. एस. एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी सूख़सेन केवट पिता ददनराम केवटनिवासी भाटादांड बिजुरीकोगिरफ्तार किया गया है।

             प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना क्षेत्र में अपराध विवेचना में रवाना पुलिस टीम को देखकर आरोपी सूख़सेन अचानक अपना रास्ता बदलकर खेत तरफ़ जाने लगा जिससे संदेह उत्पन्न हुआ इसलिए पुलिस टीम द्वारा उसे चेक किया गया जिसके पास से अवैध मादक प्रदार्थ गाँजा बरामद हुआ जिसे मौक़े पर जप्त कर आरोपी सुखशेन के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 

                         उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक सोने सिंह, आरक्षक नरेंद्र जाट, प्रभाकर त्रिपाठी, लक्ष्मण दाँगी और महिला आरक्षक संगम तोमर की भूमिका रही है ।


IGNTU बचाओ समिति का आंदोलन तेज,समाधान न मिलने पर छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर


अमरकंटक


अमरकंटक :- IGNTU (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय) में हालातों को सुधारने की मांग को लेकर IGNTU बचाओ समिति द्वारा दिनांक 13.11.2024 को तिरंगा यात्रा निकालकर विश्वविद्यालय में लंबे समय से चली आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपने उनकी यात्रा लालपुर गाँव से शुरू होकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करते हुए सीधे एडमिनिस्ट्रेशन भवन तक पहुंची।यात्रा के दौरान कई छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की।हालांकि, विश्वविद्यालय की ओर से किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ज्ञापन को स्वीकार नहीं किया।अंततः igntu बचाओ समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।समिति के अनुसार 02 दिनों में उनकी मांगों का समाधान नहीं होने पर समिति द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का फैसला किया गया था,साथ ही समिति ने प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि मांगों की अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है।जिसके बाद 02 दिन बाद भी समिति की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेखित समस्याओं का समाधान नहीं होने पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मुख्य गेट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए है।

       ज्ञापन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मांगो का उल्लेख किया गया था,जिसमें गौरेला,अमरकंटक एवं राजेंद्रग्राम से विश्वविद्यालय की बस पुनः शुरू की जाए।क्षेत्रीय विद्यार्थियों को भी छात्रावास आवंटित किया जाए।सभी मेस का टेंडर किया जाए ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।छात्रावास के छात्रों से शासन द्वारा जो 1000 रुपये की अवैध वसूली की गई है,उसे वापस किया जाए।विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय 24 घंटे खोला जाए।छात्राओं का छात्रावास से बाहर रहने का समय बढ़ाया जाए क्योंकि परिसर में सुरक्षा का प्रश्न नहीं उठता।"ग्लूट नर्मदा" नामकरण को वापस लिया जाए,जो माँ नर्मदा की भक्ति के साथ खिलवाड़ है।नर्मदा शोध छात्रावास का गैरकानूनी कब्जा समाप्त कर उसे वापस छात्रावास बनाया जाए।CUET परीक्षा केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय में की जाए ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।विश्वविद्यालय में कार्यरत क्षेत्रीय सुरक्षा कर्मियों एवं हाउसकीपिंग स्टाफ को नियमित किया जाए।छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं पास विद्यार्थियों का स्नातक में 40% कोटा तय किया जाए।विश्वविद्यालय में चल रही गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती पर तत्काल रोक लगाई जाए और पहले स्थानीय कोटा तय किया जाए फिर भर्ती की जाए।

  छात्र प्रतिनिधि का कहना है कि विश्वविद्यालय के भविष्य को बचाने के लिए यह अनिश्चितकालीन आंदोलन आवश्यक हो गया है,और हम अपनी मांगों के पूरा होने तक संघर्ष जारी रखेंगे।


श्री राम कथा में श्रद्धालुओ के आवागमन को दृष्टिगत रख 6 चक्का एवं उससे अधिक के भारी वाहनो का 19 से 27 नवंबर तक प्रातः 6 से रात्रि 12:00 बजे तक आवागमन रहेगा प्रतिबंधित


कलेक्टर ने जारी किया आदेश


अनूपपुर :-  18 नवंबर 2024/ 06 जून 2024 द्वारा जिला अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गो पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसी परिपेक्ष्य में 19 से 27 नवंबर 2024 तक अनूपपुर-अमरकंटक रोड़, चंदास नदी के पास श्रीरामकथा का आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने एक नवीन आदेश जारी किया है जिसके अनुसार श्री राम कथा  मे श्रृद्धालुओं के देर रात्रि तक आवागमन बना रहने से श्री रामकथा आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 19/11/2024 से दिनांक 27/11/2024 तक जिला मुख्यालय अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 28/11/2024 से कार्यालयीन आदेश क्रमांक-2291 / आरडीएम/नो एण्ट्री/2024 दिनांक 06 जून 2024 द्वारा जारी प्रतिबंधक आदेश का समय प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक यथावत् रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर एवं जिला यातायात प्रभारी अनूपपुर को  आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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